मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी में मदद करना है। सरकार इस योजना के तहत पात्र लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने या अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
इस योजना का लक्ष्य न केवल लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें और उनके परिवारों को सशक्त बनाना भी है। यह सुनिश्चित करती है कि विवाह के समय परिवार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करती है।
पात्रता मानदंड और लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज हैं:
पात्रता मानदंड:
- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। हालांकि यह योजना भारत के अन्य राज्यों में चल रही है लेकिन इसका नाम और धनराशि अलग राज्यों में अलग अलग है।
- लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- योजना केवल किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह के लिए लागू होती है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड और जन आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- BPL कार्ड या अंत्योदय प्रमाण पत्र या आस्था कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- राज्य स्तरीय खिलाड़ी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर और वधू की फोटो
लाभ की राशि लड़की की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करती है। 10वीं पास लड़कियों को 41,000 रुपये और स्नातक पास लड़कियों को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदक को राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन करने से पहले, सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना महत्वपूर्ण है।
- SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
- SJMS SMS आइकॉन पर क्लिक करें।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- वर और वधु दोनों की सभी जानकारी सही-सही भरें।
- OTP या फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करें।
- फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखें।
आवेदक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। यह न केवल वित्तीय बोझ को कम करता है, बल्कि शिक्षा को भी प्रोत्साहित करता है, जो लड़कियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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